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आज से लागू हुआ नया नियम: Life Insurance पॉलिसी धारकों को मिलेगा अधिक लाभ

By Breaking Daily

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Life Insurance policy
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Life Insurance Rule: अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है या इस बारे में सोच रहे हैं, तो हालिया नियम परिवर्तनों के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज, यानी 1 अक्टूबर से लाइफ इंश्योरेंस के कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया गया है।

नए नियमों के तहत, पॉलिसी सरेंडर करने वाले ग्राहकों को अब अधिक रिफंड मिलेगा। IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 से पॉलिसीधारकों को विशेष सरेंडर वैल्यू (एसएसवी) प्रदान की जाए, जिससे लाइफ इंश्योरेंस ग्राहकों को अधिक लाभ मिल सकेगा। यदि आप अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा समय हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, LIC सहित कई बीमा कंपनियों ने IRDAI से सरेंडर वैल्यू रेगुलेशन में संशोधन करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही, कंपनियों ने पॉलिसी पालन के लिए डेडलाइन बढ़ाने की भी मांग की थी। हालांकि, इस मामले पर IRDAI की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में, बीमा कंपनियों को 1 अक्टूबर से लागू होने वाले विशेष सरेंडर वैल्यू नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

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पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा कितना पैसा?

पॉलिसी सरेंडर के नियमों के बारे में सहजमनी डॉट कॉम के फाउंडर अभिषेक कुमार बताते हैं कि यदि आप चौथे और सातवें वर्ष के बीच पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो आपको कुल प्रीमियम का 50% भुगतान किया जाएगा। मान लें कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख रुपये है। अगर आप 4 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो पहले के नियमों के अनुसार आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में 1.2 लाख रुपये मिलते थे।

हालांकि, नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर के बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको अब 1.55 लाख रुपये वापस मिलेंगे। इस बदलाव से पॉलिसीधारकों को अधिक वित्तीय लाभ होगा।

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1 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा कितना पैसा?

यदि आप अपनी पॉलिसी को 1 साल के बाद सरेंडर करते हैं, तो आपको अब अधिक सरेंडर वैल्यू मिलेगी। पहले, यदि कोई पॉलिसीधारक 1 साल के बाद लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर करता था, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलता था।

उदाहरण के लिए, मान लें कि एक धारक ने 5 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ 10 साल की पॉलिसी ली है और पहले साल में 50,000 रुपये का प्रीमियम अदा किया है। पुराने नियमों के अनुसार, यदि वह 1 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलता, जिससे उसे 50,000 रुपये का नुकसान होता।

लेकिन नए नियमों के तहत, यदि बीमा कंपनी ने पूरे साल का प्रीमियम लिया है, तो धारक को 31,295 रुपये वापस मिलेंगे। यह बदलाव पॉलिसीधारकों के लिए लाभकारी साबित होगा।

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